- शादी सिर्फ एक सामाजिक रस्म नहीं है, बल्कि यह दो ज़िंदगियों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला होता है। इसमें दो परिवारों की परंपराएं और ज़िम्मेदारियाँ भी एक-दूसरे से जुड़ जाती हैं। लेकिन शादी के बाद सिर्फ सामाजिक मान्यता ही नहीं, कानूनी मान्यता भी ज़रूरी हो जाती है, और यहीं आता है मैरिज सर्टिफिकेट का महत्व।
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- मैरिज सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज़ होता है जो आपकी शादी को कानूनी रूप से मान्यता देता है। यह न केवल पति-पत्नी के अधिकारों की पुष्टि करता है, बल्कि भविष्य में आने वाली कानूनी या सरकारी प्रक्रियाओं में भी काम आता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं, वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या पत्नी के नाम किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं—हर जगह मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी।
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- इसके अलावा कोर्ट में भी यह सर्टिफिकेट एक कानूनी सबूत की तरह पेश किया जा सकता है। किसी भी विवाद या समस्या के समय यह साबित कर सकता है कि आपकी शादी विधिक रूप से वैध है।
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- पहले की तुलना में अब यूपी में सर्टिफिकेट बनवाना कितना आसान है?
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- पहले उत्तर प्रदेश में शादी का रजिस्ट्रेशन कराना एक पेचीदा और झंझट भरा काम हुआ करता था। लोगों को कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, बार-बार ऑफलाइन फार्म भरने होते थे और काम में काफी समय लग जाता था। लेकिन अब यूपी सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से आसान और डिजिटल बना दिया है।
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- अब आपको सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और फिर आपको अपने नज़दीकी कार्यालय में जाकर प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है। इस बदलाव के बाद लोगों का समय भी बच रहा है और दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ते।
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- कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई? जानिए पूरा प्रोसेस
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- अब शादी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यूपी सरकार की स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in पर जाना होगा। यहां से आप पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।
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- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:
- वेबसाइट पर जाएं।
- ऑनलाइन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।
- जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, शादी की फोटो, दोनों पक्षों की पहचान पत्र और गवाहों की जानकारी अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और एक एप्लिकेशन नंबर जनरेट होगा, जिसे आप भविष्य के रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं।
- यह पूरी प्रक्रिया मोबाइल या लैपटॉप दोनों पर की जा सकती है, और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग इसे आसानी से कर पा रहे हैं।
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- सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जानिए समयसीमा और प्रक्रिया
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- अगर आपने आवेदन सही तरीके से भरा है और सभी दस्तावेज सही अपलोड किए हैं, तो आपको तय की गई ऑफिस लोकेशन पर जाना होगा, जो आपने फॉर्म भरते समय चुनी थी।
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- फॉर्म जमा करने के बाद सामान्यतः 30 दिनों के अंदर आप किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित कार्यालय जाकर अपना प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे, और अगर सब कुछ सही पाया गया तो उसी दिन सर्टिफिकेट मिल सकता है।
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- अगर किसी वजह से जानकारी में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको सुधार करने का मौका दिया जाएगा।
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- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फीस और जरूरी सावधानियां
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- यूपी में शादी का प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आपको 100 से 200 रुपये तक की फीस भरनी होती है। यह भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
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- कुछ जरूरी बातें जिनका ध्यान रखें:
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- डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय हाई-क्वालिटी और स्पष्ट स्कैन अपलोड करें।
- गवाहों की सही जानकारी और पहचान पत्र अपलोड करें।
- कोई भी जानकारी गलत न दें, वरना एप्लिकेशन रिजेक्ट हो सकता है।
- अगर एप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको दोबारा पूरी प्रक्रिया शुरू से करनी पड़ेगी, जिससे समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए हर स्टेप को ध्यान से पूरा करें।
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- FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल):
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- Q1. क्या मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है?
हाँ, कानूनी और सरकारी कामों के लिए यह अनिवार्य दस्तावेज़ है। -
- Q2. कितने समय में बन जाता है सर्टिफिकेट?
ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 30 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट मिल सकता है। -
- Q3. क्या गवाहों की जानकारी देना जरूरी है?
जी हाँ, कम से कम दो गवाहों की जानकारी और पहचान पत्र जरूरी हैं। -
- Q4. क्या यह प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन होती है?
अभी यह मुख्य रूप से ऑनलाइन होती है, लेकिन अंतिम वेरिफिकेशन ऑफलाइन ऑफिस में होता है। -
- Q5. क्या एक बार रिजेक्ट होने पर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं?
हाँ, लेकिन फिर से सभी स्टेप्स फॉलो करने होंगे और फीस दोबारा भरनी पड़ सकती है।