img

  • Bihar Voter List Name Check Process: बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत वोटर लिस्ट का अपडेट किया जा रहा है। हालांकि इस प्रक्रिया पर बिहार के विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है, लेकिन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 2003 की वोटर लिस्ट को आधार बनाकर नाम अपडेट किया जाएगा। इस लिस्ट में जिनका नाम पहले से दर्ज है, उन्हें किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी।
  •  
  • इस निर्णय का फायदा राज्य के करीब 4.9 करोड़ मतदाताओं को मिलेगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं और जानना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है या नहीं, तो आप घर बैठे बेहद आसान तरीके से यह जांच सकते हैं। आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस:
  •  
  • ऑनलाइन ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में नाम
  • बिहार में वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए चुनाव आयोग ने दो आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध करवाए हैं:
  •  
  • 1. NVSP पोर्टल (https://www.nvsp.in):
  • वेबसाइट खोलें और होमपेज पर “Search in Electoral Roll” विकल्प पर क्लिक करें।
  • यहां आप दो तरीकों से सर्च कर सकते हैं:
  •  
  • नाम, उम्र, जिला, राज्य जैसी डिटेल्स डालकर
  • या फिर सीधे EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर) से
  • जानकारी भरने के बाद “Search” पर क्लिक करें।
  • अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो स्क्रीन पर आपकी पूरी डिटेल्स दिखाई देगी। इसमें:
  • नाम
  • पिता/पति का नाम
  • बूथ नंबर
  • वोटर लिस्ट में क्रम संख्या (Serial Number)
  • EPIC नंबर शामिल होंगे।
  •  
  • 2. Electoralsearch Portal (https://electoralsearch.eci.gov.in):
  • यह भी एक वैकल्पिक पोर्टल है, जहां आप ऊपर बताए गए दोनों तरीकों से अपना नाम सर्च कर सकते हैं।
  •  
  • अगर नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो क्या करें?
  • यदि आपने सर्च किया और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं दिख रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से अपना नाम दोबारा जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
  •  
  • ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:
  • सबसे पहले जाएं – https://www.nvsp.in
  • Forms सेक्शन में जाकर Form 6 (नया नाम जोड़ने का फॉर्म) चुनें।
  • मांगी गई सभी जानकारी जैसे:
  • नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग आदि भरें।
  • जरूरी दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि) अपलोड करें।
  • सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
  • एक बार आपका आवेदन स्वीकृत हो जाए, तो आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा।
  •  
  • ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध
  • अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, तो आप अपने नजदीकी बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क करके ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बीएलओ आपको फॉर्म भरने में सहायता करेंगे और दस्तावेज जमा कर लेंगे। इसके बाद वे आपका आवेदन संबंधित विभाग को भेज देंगे।