47th GST Council meeting में हुए ये फैसले, 40 लाख तक ऑनलाइन सेलर्स को जीएसटी की जरूरत नहीं
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- Mediavarta Desk
- June 29, 2022
- News
47th GST Council meeting: चंडीगढ़ में आयोजित 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक निम्नलिखित निर्णयों के साथ आज संपन्न हुई है;
1.सोने की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए ई-वे बिल राज्यों द्वारा तय किया जाएगा।
2.GST अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना पर निर्णय के लिए GST परिषद की बैठक 1 अगस्त को होगी।
3.GST ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए बनाया गया GoM, 1 अगस्त को फैसला।
4.40 लाख से कम के ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को इंट्रा-स्टेट लेनदेन के लिए जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
5.परिषद ने आईटी सुधारों का सुझाव देने वाले जीओएम की रिपोर्ट को मंजूरी दी
6.जीएसटी उपकर संग्रह का उपयोग 2026 तक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया जाएगा।
7.स्वीकृत कुछ मदों पर दर परिवर्तन, 18 जुलाई से लागू किया जाएगा।
8.केसिनो पर टैक्स तय करने के लिए जीएसटी परिषद की 1 अगस्त को बैठक
9.दर युक्तिकरण पर जीओएम तीन और महीनों के लिए बढ़ाया गया।
10.IT सुधारों पर GoM: GSTN पर सुझाव देगा स्थायी GoM
11.राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजा उपकर जारी रहेगा।
12.कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST पर कोई निर्णय नहीं: GST परिषद ने GoM को 15 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
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