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सहाराश्री सुब्रत रॉय के खिलाफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके 626000 करोड़ रुपए के भुगतान कराने की मांग की है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह सुब्रत रॉय को 62600 करोड़ रुपए का तत्काल भुगतान करने को कहे अन्यथा उनकी पैरोल को रद्द करे।

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सेबी ने कहा कि सहाराश्री की दो कंपनियों पर ब्याज समेत 62600 करोड़ रुपए की देनदारी है। बता दें कि पिछले 8 वर्षों में सहाराश्री पर 25700 करोड़ रुपए का बकाया बढ़कर 62600 करोड़ रुपए हो गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने 2012 को अपने फैसले में कहा था कि सहारा ग्रुप की कंपनी ने सिक्योरिटी कानूनों का उल्लंघन किया था और अवैध तरीके से 3.5 बिलियन डॉलर उठाए थे। कंपनियों का कहना है कि जिन लोगों के बैंकिंग की सुविधान नहीं ऐसे लाखों लोगों से कैश रुपए लिए गए थे। सेबी इन निवेशकों को ट्रेस नहीं कर सकी, लेकिन जब सहारा की कंपनियां भुगतान नहीं कर पाईं तो कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जेल भेज दिया।

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सहारा ग्रुप का कहना है कि सेबी की यह मांग बिल्कुल गलत है। सहारा ने गुरुवार को ईमेल के जरिए बयान जारी करके कहा कि 15 फीसदी ब्याज को सेबी ने गलत तरह से जोड़ा है। कंपनी की ओर से निवेशकों का पैसा पहले ही लौटाया जा चुका है।

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सुब्रत रॉय की 2 कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्‍वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2008-09 में लोगों का पैसा अवैध तरीके से बॉन्‍ड के जरिए जमा किया था. इस मामले मे सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि निवेशकों के 17000 करोड़ रुपये, ब्याज सहित 24,000 करोड़ रुपये लौटाए जाएं. इस आदेश का पालन करने में सहारा समूह नाकाम रहा. जिसके बाद सुब्रत रॉय को जेल जाना पड़ा था।

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बता दें कि सुब्रत रॉय पर एक नेटफ्लिक्स पर वेबसीरीज भी बनी है जिसका नाम बैड बॉय बिलेनियर है। एक समय में सुब्रत रॉय एयरलाइन, फॉर्मूला वन टीम, क्रिकेट टीम, लंदन और न्यूयॉर्क में आलीशान होटल और वित्तीय कंपनियों के मालिक थे, दो साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे और 2016 के बाद से पैरोल पर बाहर हैं. सेबी ने अदालत में जो याचिका दाखिल की है उसके मुताबिक रॉय ने अब तक 150 अरब रुपये से ज्यादा का भुगतान किया है, फिलहाल अदालत ने अभी यह तय नहीं किया है कि मामले की अगली सुनवाई कब होगी।